ब्यूरो के कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, विभिन्न शाखाओं ने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए स्वयं के लिए कुछ सेवा / कार्य निष्पादन मानक निर्धारित किये हैं जो कि निम्नानुसार हैं:-
| क्रम सं. | सेवा / कार्य निष्पादन मानक | सेवा / कार्य निष्पादन मानक | उत्तरदायी अधिकारी का संपर्क विवरण | कार्य विधि/ प्रक्रिया | आवश्यक दस्तावेज़ | शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | भारतीय जाली नोट सूचना प्रणाली | 1 – 2 कार्यदिवस में | -सहायक निदेशक (सीसीटीएनएस) |
| निर्धारित प्रारूप में डाटा | लागू नहीं |
| 02 | सभी राज्य एवं सं.शा.प्रदेशों से अंगुलि छाप को प्राप्त करना एवं अंगुलि छाप डाटाबेस तैयार करना | 15 दिन | निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो) निदेशक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाधीक्षक (अं.छा.) |
| निर्धारित प्रारूप में डाटा | लागू नहीं |
| 03 | एफिस के राष्ट्रीय डाटाबेस के प्रयोग से गिरफ्तार/अज्ञात शवों के अंगुलि छापों की खोज एवं इंटरपोल के प्रश्नों का जवाब | 15 कार्य दिवस | निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो) निदेशक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाधीक्षक (अं.छा.) |
| निर्धारित प्रारूप में डाटा | लागू नहीं |
| 04 | दस्तावेज मामलों की जांच | एक व्यक्ति या एक टीम द्वारा प्रति सप्ताह 1 मामला | निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो) निदेशक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाधीक्षक (अं.छा.) |
| हितधारकों से प्राप्त विवादास्पद/संदेहास्पद अंगुलि छाप वाले दस्तावेज़ एवं नमूना अंगुलि छाप | लागू नहीं |
| 05 | घटना-स्थल से प्राप्त छाप | एक व्यक्ति या एक टीम द्वारा प्रति सप्ताह 1 मामला | निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो) निदेशक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाधीक्षक (अं.छा.) |
| हितधारकों से प्राप्त घटना-स्थल के प्रिंट | लागू नहीं |
| 06 | अंगुलि छाप ब्यूरो के निदेशकों का अखिल भारतीय सम्मेलन | वार्षिक | निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो) निदेशक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाधीक्षक (अं.छा.) |
| सम्मेलन से जुड़े कागजात एवं सामग्री इत्यादि | लागू नहीं |
| 07 | अंगुलि छाप विशेषज्ञों की अखिल भारतीय बोर्ड परीक्षा (एआईबीई) | वार्षिक (8 – 10 दिन) | निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो) एवं उपाधीक्षक (अ.छा.), सचिव (एआईबीई) |
| राज्यों के साथ पत्राचार परीक्षा देने के लिए राज्य/सं.शा.प्रदेशों से प्राप्त नामांकन | लागू नहीं |
| 08 | भारत में अंगुलि छाप का प्रकाशन | प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक | निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो) एवं उपाधीक्षक (अ.छा.), सचिव (एआईबीई) |
| डाटा का एकत्रीकरण (सभी हितधारकों से) | लागू नहीं |
| 09 | राज्य / सं.शा.प्रदेशों के पुलिस कार्मिकों एवं विदेशी पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण | वर्ष भर | सहायक निदेशक (प्रशि.) एवं निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो) | नामांकन मंगवाना, उनकी स्वीकृति और प्रशिक्षण प्रदान करना | प्रशिक्षण सामग्री इत्यादि | लागू नहीं |
| 10 | केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से प्राप्त इंटरपोल के मामले | 15 कार्य दिवस | निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो) एवं उपाधीक्षक (अ.छा.), सचिव (एआईबीई) |
| सीबीआई के इंटरपोल विंग से प्राप्त अंगुलि छाप स्लिप | लागू नहीं |
| 11 | अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट (एआईपीडीएम) में अंगुलि छाप परीक्षा | वार्षिक (1 सप्ताह) | निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो) एवं उपाधीक्षक (अ.छा.), सचिव (एआईबीई) |
| परीक्षा सामग्री | लागू नहीं |
| 12 | भारत में अपराध – रिपोर्ट का प्रकाशन | वार्षिक रूप से 30 जून तक | मुख्य सांख्यिकीविद् stat[at]ncrb[dot]gov[dot]in उनकी अनुपस्थिति में- संयुक्त सहायक निदेशक (सांख्यिकीय) |
| सभी राज्य/सं.शा.प्रदेशों एवं महानगरों के एससीआरबी के निर्धारित फ़ारमैट में दिया गया डाटा। राज्य के लोकायुक्त/ भ्रष्टाचार निरोधी/सतर्कता विभाग से प्राप्त डाटा | लागू नहीं |
| 13 | ‘भारत में दुर्घटना में मृत्यु एवं आत्महत्या-रिपोर्ट’ का प्रकाशन | वार्षिक रूप से 30 जून तक | मुख्य सांख्यिकीविद् stat[at]ncrb[dot]gov[dot]in उनकी अनुपस्थिति में- संयुक्त सहायक निदेशक (सांख्यिकीय) |
| सभी राज्य/सं.शा.प्रदेशों एवं महानगरों के एससीआरबी के निर्धारित प्रारूप में दिया गया डाटा। | लागू नहीं |
| 14 | ‘भारत में जेल सांख्यिकीय – रिपोर्ट’ का प्रकाशन | प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक | मुख्य सांख्यिकीविद् stat[at]ncrb[dot]gov[dot]in उनकी अनुपस्थिति में- संयुक्त सहायक निदेशक (सांख्यिकीय) |
| राज्यों/सं.शा.प्रदेशों/ जेल मुख्यालयों के निर्धारित प्रारूप में दिया गया डाटा | लागू नहीं |
| क्रम सं. | हितधारक |
|---|---|
| 1. | पुलिस संगठन/राज्य/सं.शा. प्रदेशों की पुलिस |
| 2. | परिवहन प्राधिकरण |
| 3. | बीमा कंपनी |
| 4. | सार्वजनिक संगठन जिसमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं |
| 5. | आसूचना संगठन |
| 6. | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) |
| 7. | न्यायालय |
| 8. | केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का इंटरपोल विंग |
अपराध, अपराधियों और संपत्ति के संबंध में जानकारी साझा करना, जैसे कि; मोटर वाहन, भारतीय जाली मुद्रा (FICN) आदि। गुमशुदा व्यक्तियों और शवों की रिपोर्टिंग (पहचान / अज्ञात)। चुराए गए / बरामद मोटर वाहनों से संबंधित सभी मामलों को तुरंत अद्यतन करना। लापता व्यक्तियों और शवों (पहचान में आये/ अज्ञात) से संबंधित सभी मामलों को तुरंत अद्यतन करना।
सभी पंजीकृत वाहनों की जानकारी जैसे कि पंजीकरण संख्या, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि को एनसीआरबी के साथ साझा करना। एनसीआरबी वेबसाइट पर उपलब्ध digitalpolicecitizenservices.gov.in का उपयोग करके, मोटर वाहन चोरी / अपराध कारित करने में वाहन के शामिल होने की पुष्टि करना। संबन्धित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में प्राप्त हुई सभी पूछताछ की छानबीन करना।
Digitalpolicecitizenservices.gov.in का उपयोग करके, किए जाने वाले अपराधों में प्रयुक्त मोटर वाहन की चोरी / संलिप्तता को सत्यापित करना।
गुम हुये / बरामद मोटर वाहनों की तत्काल सूचना देना। गुमशुदा व्यक्तियों / शवों की तत्काल सूचना देना।
अपराधियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन। जाली मुद्रा के संबंध में जानकारी साझा करना और उसका संग्रहण करना।
एनसीआरबी ने भारतीय रिजर्व बैंक की19 नामित शाखाओं और 35 राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी), के.पु.सं. के.स.पु.बल सहित सभी बैंकों से प्राप्त और जब्त भारतीय जाली मुद्रा से संबंधित डेटा का संरक्षण करता है। इस डेटा को कानून प्रवर्तन एजेंसियों / वित्तीय आसूचना एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है।
| संयुक्त निदेशक – प्रभाग प्रभारी | |
|---|---|
| प्रशासन प्रशिक्षण | संयुक्त निदेशक (प्रशा. एवं प्रशि.) दूरभाष: 26782252 |
| डीसीटी के.अं.छा.ब्यूरो सीसीटीएनएस सांख्यिकी | संयुक्त निदेशक (सीसीटीएनएस) दूरभाष: 26735503 |
सेवा मानकों का अनुपालन न हो पाने की स्थिति में, सेवा प्रयोक्ता अपनी शिकायत के निवारण के लिए निम्नलिखित लोक शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
उप निदेशक (प्रशा.),
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो,
एन.एच.-08, महिपालपुर,
नई दिल्ली – 110 037.
संयुक्त निदेशक (प्रशा. एवं प्रशि.) दूरभाष: 26782252
निदेशक, एनसीआरबी
एनएच-8, महिपालपुर, नई दिल्ली –110037.
दूरभाष: 26782253 Fax: 26782257